भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है

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भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है?

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मूल संविधान में कुल सात मौलिक अधिकार थे किन्तु 44वें संविधान संसोधन के द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 (A) के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया, जिसके बाद भारतीय नागरिकों को छह मूल अधिकार प्राप्त हैं-

  1. समता या समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18)
  2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22)
  3. शोषण के विरूद्ध अधिकार(अनुच्छेद 23 से 24)
  4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28)
  5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 से 30)
  6.  संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 32)

संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के अन्तर्गत मूल अधिकारों का वर्णन है।

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